प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है और इसके क्या लाभ हैं



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक साल के लिए वेलिड है और इसे हर साल नवीनीकृत किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा कैसे मिलता है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ तभी मिलता है जब आपके पास एक्टिव बैंक खाता हो। हर साल, एक निश्चित समय पर, बीमा प्रीमियम के रूप में एक निश्चित राशि काट ली जाती है। इस प्रणाली में 18 से 70 वर्ष की आयु के लोग बीमा के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। 70 से अधिक उम्र के लोगों का बीमा नहीं किया जाता है।

प्रधानमंत्री बीमा योजना में क्या लाभ है?

सक्रिय बचत खाते वाला कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकता है। यह 2 लाख रुपये का जीवन बीमा प्रदान करता है। इसमें प्रति वर्ष 330 रुपये का मामूली प्रीमियम शामिल है। यह एक साल के लिए वैध है और इसे अगले साल के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?

18 से 50 वर्ष की आयु के परिवार (अंतिम जन्म की तारीख और आयु सहित) और आस्था कार्डधारकों के आश्रित प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कितना पैसा कटता है?

18 से 50 वर्ष की आयु के परिवार (अंतिम जन्म की तारीख और आयु सहित) और आस्था कार्डधारकों के आश्रित प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई थी?
13 जनवरी 2016 को, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना शुरू की: प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)। यह योजना उन किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करने में मदद करेगी जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और उन्हें खराब मौसम से भी बचाएंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए क्लेम कैसे करें?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा करने के लिए उम्मीदवार को बैंक या बीमा कंपनी से संपर्क करना चाहिए। वह स्थान जहां बीमाधारक ने बीमा लिया था। उम्मीदवार को बीमा राशि का दावा करने के लिए एक फॉर्म दिया जाएगा। आपको अपना विवरण जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर और अस्पताल का विवरण पूरा करके जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपना नाम कैसे देखें?
प्रीमियम राशि का भुगतान खाताधारक के बचत खाते से बैंक के ऑटोडेबिट सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बचत खाते के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र है। 
अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001801111 पर कॉल करें या
https://financialservices.gov.in/beta/en/pmsby




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